हापुड़: थाना हापुड़ क्षेत्र में एक दुकान के किराएदार ने वादी बनकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं माना। इस पर सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन कर किराएदार से दुकान खाली करवाकर मालिक को कब्जा दिलवा दिया। मोहल्ला गद्दापाड़ा में रहने वाली शहाजहां बेगम ने कई साल से अपनी दुकान काली कुरैशी को किराए पर दे रखी थी। इसमें वह मीट का कारोबार करता था। शहाजहां बेगम को अपने बेटे इलियास के लिए दुकान की जरूरत थी, लेकिन काली दुकान खाली नहीं कर रहा था। इस कारण उन्होंने एक केस सिविल जज (सीडी) प्रथम के यहां दायर किया था। सीनियर एडवोकेट उदय सिन्हा और विशाल अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद किराएदार को दुकान खाली करने का आदेश दिया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील और हाईकोर्ट में रिट दायर की थी लेकिन किराएदार सुप्रीम कोर्ट चला गया। उन्होंने बताया कि पहली कच्ची पेशी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रिट खारिज कर 31 जनवरी 2020 तक दुकान खाली करने के वादी को आदेश दिए। उसने दुकान खाली नहीं की। इस पर मकान मालिक ने कब्जा दिलाए जाने की सिविल जज की कोर्ट में अर्जी दी। एडवोकेट उदय सिन्हा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर हापुड़ पुलिस ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर मालिक को दुकान का कब्जा दिलवाया।