CPCB का नोटिस NCR की हवा में जहर घोल रहे नौ बिजलीघरों को, पूछा ये सवाल

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एनसीआर की हवा को जहरीली बना रहे नौ कोयला बिजलीघरों समेत कुल 14 बिजलीघरों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें उत्सर्जन के मानकों के क्रियान्वन नहीं करने पर फटकार लगाते हुए कहा गया है कि क्यों न उन्हें बंद कर दिया जाए। सीपीसीबी ने 15 दिनों के भीतर इनसे जवाब मांगा है, जिसके बाद इनके खिलाफ बंदी या जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, एनसीआर के तीन सौ किमी के दायरे में स्थित बिजलीघरों में इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट झज्जर, हरदुआ थर्मल प्लांट अलीगढ़, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर, गुरुगोविन्द सिंह थर्मल पावर स्टेशन भटिंडा, नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन दादरी, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, राजपुरा थर्मल पावर स्टेशन पंजाब, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टान हिसार तथा तलवंडी पावर स्टेशन मनसा पंजाब शामिल हैं।

इनमें से ज्यादातर एनसीआर या दिल्ली के तीन सौ किलोमीटर के दायरे में हैं। सीपीसीबी ने इन्हें पूर्व में आदेश दिया था कि 31 दिसंबर 2019 तक ये नाइट्रोजन, सल्फर, मर्करी, पीएम आदि के उत्सर्जन के मानकों को लागू करें। साथ ही पानी के इस्तेमाल को लेकर भी मानकों को क्रियान्वित करें।

सीपीसीबी का कहना है कि ये बिजलीघर इसमें असफल रहे हैं। इसके अलावा पांच अन्य कोयला बिजलीघरों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें दो तेलंगाना, दो आंध्र प्रदेश तथा एक चेन्नई का है।