निबंधन शुल्क हुआ 1%, देना होगा 30 हजार ज्यादा 50 लाख की प्रॉपर्टी पर

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 ग्रेटर नोएडा: प्रदेश सरकार की तरफ से निबंधन शुल्क में किया गया बदलाव शुक्रवार से जिले में लागू हो गया। अब 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी पर एक पर्सेंट निबंधन शुल्क देना होगा। पहले 2 पर्सेंट या अधिकतम 20 हजार रुपये यह शुल्क लगता था। नई व्यवस्था के बाद 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर 30 हजार रुपये ज्यादा देने होंगे। जिले में नए नियम के बाद 300 करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व मिलेगा। 80 पर्सेंट से ज्यादा रजिस्ट्री 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी की होती है।

स्टांप विभाग के अनुसार, जिले में हर साल करीब एक लाख 20 हजार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती हैं। इनमें से करीब 80 पर्सेंट रजिस्ट्री 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी की होती हैं। विभाग को पहले 1800 करोड़ रुपये हर साल राजस्व मिलता था। नए नियम के बाद अब 300 करोड़ रुपये और ज्यादा राजस्व मिलेगा।

एआईजी स्टांप एसके त्रिपाठी ने बताया कि 14 फरवरी से जिले में नया नियम लागू किया गया है। हर साल 1.20 लाख रजिस्ट्रियों से अब 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने की उम्मीद है। अभी इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने में दिक्कत हो रही है।