गुपचुप किसी को दिया पालतू कुत्ता तो लगेगा जुर्माना, मरने की भी देनी पड़ेगी सूचना

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पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नोएडा प्राधिकरण जल्द शुरू कर देगा। पालतू कुत्ते के मरने या फिर किसी दूसरे को पालने के लिए देने पर 15 दिन के अंदर प्राधिकरण को इसकी जानकारी भी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

प्राधिकरण की नीति के तहत मकान या फ्लैट में डॉग ब्रीडिंग सेंटर चलाया तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। नोएडा प्राधिकरण ने 31 जनवरी को हुई बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये की फीस देनी होगी। यह शुल्क कुत्ता मालिकों को हर साल अप्रैल में देना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पालतू कुत्तों को जिया टैगिंग एवं प्राधिकरण द्वारा बारकोड युक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे जिसे कुत्तों को पहनाना अनिवार्य होगा।

अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर जनस्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर जाकर जुर्माना लगाएगी। दोबारा लापरवाही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन उसी स्थिति में किया जाएगा जब पालतू कुत्ते के पूरे टीकाकरण का कार्ड दिखाया जाएगा। पंजीकरण 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए होगा।

एक वर्ष पूरा होने के बाद एक से 30 अप्रैल तक नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अप्रैल के बाद मई में रजिस्ट्रेशन कराने पर जुर्माने देना होगा। इसके बाद 10 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होगी

नोएडा प्राधिकरण कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू कर देगा। इसके लिए प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। जनस्वास्थ्य विभाग के डीजीएम एस सी मिश्रा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन से पहले जरूरी प्रकिया पूरी की जा रही है। इसको 15 फरवरी से शुरू करने की तैयारी है।