निर्भया गैंगरेप के दोषी विनय कुमार शर्मा ने फांसी की सजा के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2012 दिल्ली निर्भया गैंगरेप केस के दोषी विनय कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर की है। दरअसल, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के सभी गुनहगारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है और फांसी की सजा की तारीख मुकर्रर कर दी है।
निर्भया केस के सभी दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी की सजा देने का आदेश दिया है।
क्या है क्यूरेटिव पिटिशन
क्यूरेटिव पिटिशन(क्यूरेटिव याचिका) तब दायर किया जाता है जब किसी मामले के दोषी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में क्यूरेटिव पिटिशन ही उस दोषी के पास मौजूद अंतिम मौका होता है, जिसके जरिए वह अपने लिए पहले से तय की गई सजा में नरमी की गुहार लगा सकता है। खास बात है कि क्यूरेटिव पिटिशन किसी भी मामले में अभियोग की अंतिम कड़ी होता है। क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई होने के बाद दोषी के लिए कानून के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।