सुप्रीम कोर्ट में निर्भया केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई आज, राष्ट्रपति ने खारिज की थी दया याचिका

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वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप केस में चारों दोषियों को मौत की सजा सुना दी गई है। राष्ट्रपति के द्वारा खारिज की गई दया याचिका के खिलाफ दोषी मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। इस मामले पर तीन जजों की बेंच आज यानी मंगलवार (28 जनवरी) दोपहर साढ़े 12 बजे सुनवाई करेगी।

इससे पहले कोर्ट ने चार में से एक दोषी पवन के पिता की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इकलौते गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को एक फरवरी का डेथ वारंट जारी किया है। फांसी की सजा को टालने के लिए सभी आरोपी एक-एक कर कोर्ट में कोई न कोई याचिका दाखिल कर रहे हैं।

निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को एक फरवरी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी जाएगी। इसे देखते हुए जेल प्रशासन विशेष निगरानी बरत रहा है। चारों दोषियों मुकेश सिंह, पवन कुमार गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को तिहाड़ के जेल नंबर तीन में 16 जनवरी को लाया गया, जहां उन्हें फांसी दी जानी है। चारों दोषियों पर फिलहाल विशेष निगरानी बरती जा रही है।

क्या है निर्भया केस?
23 वर्षीय निर्भया से दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 16-17 दिसंबर, 2012 की रात छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया था। इसके बाद उन्होंने निर्भया को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इस जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी जबकि अन्य आरोपी नाबालिग था जिसे तीन साल के लिए सुधार गृह में रखा गया था।