पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन मालिक ऑनलाइन बुक करा सकता है। वाहन जिन कंपनी का होगा, उसी का डीलर नंबर प्लेट लगाएगा। सोमवार को नोएडा सेक्टर 32 स्थित सहायक संभागीय परिवहन विभाग में वाहन डीलरों के साथ एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बैठक की और हाईिसक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया।
एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि पुराने वाहनों में भी एक जनवरी से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। सभी डीलर वाहनों में हाईिसक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दें। एक अप्रैल 2019 और इसके बाद बनने वाले वाहनों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है।
इस मौके पर मौजूद रोसमेरता सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के एजीएम ऑपरेशन राधा कृष्ण श्रीवास्तव ने वाहन डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाहन मालिक /फ६६६. ुङ्मङ्म‘े८ँ२१स्र.ूङ्मे/र पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहन का प्रकार दो पहिया और चार पहिया चुनना होगा। वाहन निर्माता और प्रदेश चुनने के बाद डीलर का चयन करना होगा, जहां से नंबर प्लेट लगवानी है। इसमें वाहन मालिक को पंजीकरण प्रमाण पत्र और पैनकार्ड अपलोड करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आवेदक को ओटीपी मिलेगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद तिथि और समय चुनना होगा।
दोबारा बुक कर सकते हैं समय : किसी वजह से यदि तय समय पर वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने नहीं पहुंच पाते हैं तो भुगतान आईडी के जरिए दोबारा समय बुक कर सकते हैं। उन्हें शुल्क नहीं जमा करना होगा।
ये फायदे होंगे
क्रोमियम होलोग्राम वाले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में सात डिजिट का लेजर कोड यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसके जरिए हादसे या आपराधिक वारदात होने की स्थिति में वाहन और इसके मालिक के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। प्लेट पर आईएनडी होता है व क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इंबॉस होने से नंबर प्लेट को रात में कैमरे से नजर रखना संभव होता है।
दो दिन में कंपनियां पंजीकृत
/www.bookmyhsrp.com/ पर सभी वाहन निर्माता कंपनियां प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। मंगलवार तक सभी के फार्म मिल जाएंगे। बुधवार तक सभी कंपनियां प्रदर्शित होने लगेंगी।