दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को चुनाव को लेकर आयोग दे सकता है सेवा विस्तार

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 दिल्ली में विधानसभा चुनावों की घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को चुनाव खत्म होने तक सेवा विस्तार दिए जाने की संभावना है। पटनायक का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है, चूंकि उस समय आचार संहिता लागू होगी, इसलिए चुनाव आयोग की अनुमति के बिना किसी पुलिस प्रमुख को बदले जाने की संभावना कम ही है।

एक से तीन माह का मिल सकता है सेवा विस्‍तार

ऐसे में पुलिस आयुक्त को एक से तीन माह का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। पटनायक तीन वर्षों से पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे हैं, नए प्रमुख को हालात को समझने में कुछ समय लग सकता है। उधर, चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान पुलिसकर्मियों की तैनाती की योजना बनाने के लिए पुलिस के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं

विशेष रूप से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हिंसा के बाद राजधानी की सुरक्षा स्थिति को लेकर खासी सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार होगी, इसके तहत अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम (एजीएमयूटी) कैडर के शीर्ष तीन आइपीएस अधिकारी ही वरिष्ठता के अनुसार ही इस पद के पात्र होंगे। अफसर के पास सेवानिवृत्ति से पहले कम-से-कम छह महीने की सेवा भी होनी चाहिए। नए पुलिस आयुक्त के रूप में 1987 बैच के मोहम्मद ताज हसन, 1988 बैच के एसबीके सिंह 1988 बैच के बालाजी श्रीवास्तव या 1989 बैच के संदीप गोयल ले सकते हैं।