आप बन सकते हैं कुछ घंटे में दिल्ली के वोटर, सिर्फ बाकी शनिवार का दिन; ये रहे 3 विकल्प

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नई दिल्ली । Delhi Assebmly Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 के लिए चुनाव कार्यक्रम के तहत अगले महीने 8 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में अगर आपके पास वोटर आइडी है और मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो आप मतदान नहीं कर पाएंगे।

सूची में है नाम तो बिना वोटर कार्ड भी मतदान संभव

विधानसभा चुनाव की तारीख धीरे-धीरे नजदीक आ रही है, इसलिए मतदाताओं के लिए भी आवश्यक है कि वे इसके लिए खुद को तैयार रखें और मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यदि किसी कारण मतदाता के पास पहचान पत्र (वोटर कार्ड) नहीं है, तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके बगैर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा बशर्ते मतदाता सूची में नाम हो।

मतदान के लिए सूची में नाम जरूरी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय का कहना है कि मताधिकार के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर मतदाता पहचान पत्र होते हुए भी मतदान नहीं कर पाएंगे। वहीं यदि मतदाता सूची में नाम है तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दूसरे पहचान पत्र का इस्तेमाल मतदाता की पहचान के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आयोग ने 12 तरह के पहचान पत्र दिखाने की मतदाताओं को सुविधा दी है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक दिन का समय

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है। एक जनवरी 2020 तक जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वह 11 जनवरी तक फार्म-6 भर सकते हैं, ताकि मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ सके। इसके बाद आवेदन देने पर आयोग विचार नहीं करेगा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अवसर खो देंगे।

मतदाता सूची में ऐसे जुड़वा सकते हैं नाम

मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल या एसएमएस के जरिये सूची में नाम की जांच की जा सकती है। इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में ईपीआइसी लिखें और स्पेस देकर वोटर कार्ड नंबर लिखकर 7738299899 पर मैसेज करें। मतदाता सूची में नाम की जांच ऑनलाइन भी की जा सकती है। नाम नहीं होने पर वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। इसके अलावा जिले के वोटर सेंटर पर पहुचंकर फार्म छह भरकर लोग दे सकते हैं।

वोटर आइकार्ड का ये हैं 12 विकल्प  

  •  पासपोर्ट
  •  ड्राइविंग लाइसेंस
  •  सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र
  •  बैंक अकाउंट या डाक घर के अकाउंट की पासबुक
  •  पैन कार्ड
  •  एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  •  मनरेगा का कार्ड
  •  श्रम मंत्रलय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड
  •  पेंशन से संबंधित दस्तावेज
  •  विधायक व सांसदों को जारी सरकारी पहचान पहचान पत्र
  •  आधार कार्ड