विज्ञापन फर्मों को यूनिपोल लगाते ही कराना होगा जियो टैगिंग

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गाजियाबाद। नगर निगम ने विज्ञापन लगाने में फर्जीवाड़ा कर रही फर्मों पर डंडा चलाना शुरू कर दिया है। अब से उन्हें नगर निगम को यूनिपोल, होर्डिंग्स, गेट एंट्री और कैंटीलिवर की जानकारी जियो टैगिंग के साथ देनी होगी। तो इस तरह जियो टैगिंग होने के बाद यूनिपोल या अन्य विज्ञापनों को लगाने में फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि कई ऐसी फर्म्स मौजूद हैं, जिन्होंने नगर निगम से स्वीकृत संख्या से ज्यादा विज्ञापन लगा रखे हैं।

मालूम हो कि नगर निगम ने करीब दो साल पहले फर्मों को प्रत्येक यूनिपोल, गेट एंट्री आदि पर नंबरिंग कराने के निर्देश दिए थे ताकि भौतिक सत्यापन किया जा सके। लेकिन विज्ञापन फर्मों ने इससे बचने का भी रास्ता खोज लिया। काफी फर्म्स ने दो अलग-अलग स्थान पर लगाए गए यूनिपोल, होर्डिंग्स पर एक ही नंबर डाल दिया। यानी एक ही नंबर का यूनिपोल दो-दो जोन में लगा हुआ था।

अब जाकर नगरायुक्त दिनेश चंद्र ने प्रत्येक यूनिपोल, गेट एंट्री, कैंटीलिवर आदि के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य कर दिया है। उनका कहना है कि जियो टैगिंग से प्रत्येक विज्ञापन की लोकेशन दर्ज हो जाएगी। ऐसे में नंबरिंग में अगर फर्जीवाड़ा किया जाता है तो भी पकड़ में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी विज्ञापन फर्मों को जल्द से जल्द जियो टैगिंग के साथ उनके विज्ञापनों की सूची पूरी डिटेल के साथ उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसके बाद निगम स्तर से इनका सत्यापन कराया जाएगा। नगरायुक्त ने इस बाबत विज्ञापन विभाग के अधिकारियों और विज्ञापन फर्मों के संचालकों को निर्देश दे दिए हैं।