देश में 30 जून तक बढ़ा Lockdown, बदला कर्फ्यू का समय, जानिए गृहमंत्रालय की नई गाइडलाइन

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नई दिल्ली :- देश में फिर अब एक महीने के लिए लाॅकडाउन बढ़ा दिया गया है। लाॅकडाउन-5 पहली जून से 30 जून तक लागू रहेगा।

गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को लाॅकडाउन-5 के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है और अब वह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे तो शर्तों के साथ धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर जारी किए गए हैं।  

गौरतलब है कि लाॅकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लाकडाउन-5 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर वे सभी गतिविध‍ियां फिर से शुरू हो सकेंगी जिन पर अब तक पाबंदी लगी थी, लेकिन ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह ढील तीन चरणों में दी जाएगी।

इसके तहत पहले फेज में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्‍स 8 जून, 2020 से खोले जाएंगे लेकिन इसके साथ शर्तें भी लागू रहेंगी। लाॅकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में ही रहेगा। इसके अलावा रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा। इससे पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू था। 

दूसरे फेज में सरकार स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला बाद में लेगी। लेकिन एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। यही नहीं राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्‍हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने-जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

तीसरे फेज में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हाल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने के लिए स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। 

वहीं Lockdown-5 में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। MHA ने #COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का अनिवार्य पालन शामिल है।