जालौन, 3 जनवरी (हि.स.)। चालक को बेहोश कर तेल से भरा टैंकर लूट ले जाने के सात साल पुराने मामले में बुधवार को डकैती कोर्ट ने दो बदमाशों सात -सात साल की कैद एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों आरोपित अलग-अलग जेलों में बंद हैं।
14 जनवरी वर्ष 2016 को राजस्थान से एक टैंकर सरसों का तेल लादकर आसाम के जलपाईगुड़ी जा रहा था। टैंकर चालक लाल बहादुर प्रजापति निवासी चंदौली ने कुछ देर के लिए इटावा में टैंकर रोककर एक ढाबे पर खाना खाया। इसके बाद वह टैंकर लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही टैंकर लेकर वह भोगनीपुर के पास आया। दो बदमाशों ने गाड़ी आगे लगाकर टैंकर रोक लिया। चालक कुछ समझ पाता कि इसी बीच बदमाशों ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया। इसके बाद टैंकर अपने कब्जे में कर लिया। एट थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे बेहोशी की हालत में बदमाशों ने उसे सड़क किनारे फेंक दिया। सुबह बेहोश पड़े चालक को ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। बाद में उसे अस्पताल भेजा गया। होश में आने के बाद उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। पुलिस ने लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। बाद में इस मामले में पुलिस ने कानपुर देहात के जावेद एवं झांसी के धीरज साहू को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से टैंकर बरामद किया गया। मजबूत साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सात साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि न्यायाधीश प्रमोद गुप्ता ने दोनों अपराधियों को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद एवं 25 -25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।