अब सीएनजी से चल सकेंगे 15 साल पुराने ट्रैक्टर

Share

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकता है। जिससे अब इन वाहनों को सीनएजी से चलाया जा सकेगा। 

इससे न सिर्फ पैसों की बचत होगी बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। खास बात यह है कि 15 साल पुराने ट्रैक्टर, पावर टिलरस हार्वेस्टर और निर्माण वाहन चलते रहेंगे। सरकार की कबाड़ नीति के तहत उन्हें कबाड़ घोषित नहीं किया जाएगा। 

मंत्रालय ने ट्वीट किया, ”मंत्रालय ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और हार्वेस्टर के इंजनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन से बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन को अधिसूचित किया है।

नए नियमों के मुताबिक कृषि उपकरणों एवं वाहनों के इंजन में बदलाव किया जा सकेगा। जिन वाहनों के इंजन में कोई सुधार हो सकती है उनमें मामूली बदलाव किए जा सकेंगे। जबकि ज्यादा पुराने वाहनों के इंजन को बदलने का विकल्प होगा। इससे इन वाहनों को सीएनजी, बायो सीएनजी या एलएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों से चलाया जा सकेगा। इससे पारंपरिक ईंधन की बचत हो सकेगी।